भारतीय नागरिक प्रारूप -6 भरकर विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम अंकित  करा सकते हैं

हमीरपुर 18 नवम्बर 2020 

       जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जनपद वासियों को जानकारी देते हुए बताया कि 

 जो व्यक्ति 18 वर्ष  या उससे अधिक उम्र के हों या  अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2021 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, वह सभी भारतीय नागरिक प्रारूप -6 भरकर विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम अंकित  करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मतदाता सूची से नाम विलोपित करने हेतु फार्म 7 व नाम संशोधन हेतु फार्म 8 भरकर बीएलओ को देकर इससे संबंधित कार्य करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रखा जाये।  

उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि 01 जनवरी 2021 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना है और मतदाता सूची में संशोधन, बिलोपन और नाम जोड़े जाने का कार्य बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में बीएलओ लापरवाही न बरतें शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु संबंधित व्यक्ति अपने निकटतम पोलिंग स्टेशनों पर अपने बीएलओ/संबंधित क्षेत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अपना अभ्यावेदन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमाकर बीएलओ से रसीद प्राप्त कर लें।

इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में दावे व आपत्तियों 17 नवम्बर से 15 दिसंबर के बीच प्राप्त की जाएंगी और इनका निस्तारण 05 जनवरी 2021 को किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को होगा। पूरक सूचियों की तैयारी एवं  छपाई 14 जनवरी 2021 को किया जाएगा।

 

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