चीनी मिलों की पेराई क्षमता का विस्तार हो जाने से गन्ने की अधिक पेराई के साथ ही चीनी उत्पादन में होगी वृद्धि -संजय आर. भूसरेड्डी

 लखनऊ  दिनांक 23.11.2020
सहकारी क्षेत्र में प्रदेश के अन्तर्गत कुल 24 चीनी मिलें स्थापित हैं जिसमें से 18 चीनी मिलों द्वारा पेराई आरम्भ कर दी गई है, शेष 06 चीनी मिलों में नवम्बर माह के अन्त तक पेराई प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। पेराई कर रही चीनी मिलों द्वारा अब तक 39.99 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए 9.18 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया जा चुका है जबकि विगत पेराई सत्र में इस अवधि तक 38.12 लाख कुन्तल पेराई करते हुए 2.72 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन हुआ था। सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों का विस्तारीकरण हो जाने से गत पेराई सत्र से अधिक गन्ने की पेराई की जायेगी, जिससे चीनी उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
     यह जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग    श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में अब तक सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गत पेराई सत्र की तुलना में 1.87 लाख कुन्तल अधिक गन्ने की पेराई करते हुए 0.11 लाख कुन्तल अधिक चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। पेराई क्षमता का विस्तारीकरण हो जाने से प्रदेश के गन्ना कृषकों को और अधिक गन्ना आपूर्ति करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र में सभी प्रधान प्रबन्धकों को यह निर्देश भी दिये गये है कि सभी चीनी मिलों का संचालन पूरी पराई क्षमता के साथ किया जाये।
सम्पर्क सूत्र: संध्या कुरील
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पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 888 अभियोगों सहित 18,286 ली0 अवैध शराब बरामद
विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी दुकानों से जांच हेतु लिये गये 14892 नमूने
अवैध शराब कारोबार में संलिप्त 283 लोगों को किया गया गिरफ्तार
                    लखनऊ  दिनांक 23.11.2020
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से हुई जनहानि के दृष्टिगत कठोरतम कार्यवाही किये जाने के आदेश के अनुक्रम में आबकारी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव आबकारी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में विगत वर्षों में अवैध मदिरा के सेवन से हुई जनहानि को देखते हुए वर्ष 2018 में आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए धारा 60-क को जोड़ा गया, जिसमें जहरीली शराब के निर्माण एवं बिक्री करने या करवाने वाले ऐसे व्यक्ति जिसके ऐसा करने से पीने वाले की मृत्यु होती है, उस पर मृत्युदण्ड दिये जाने के प्राविधान किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया गया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु दिनांक 18 नवम्बर से 02 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में विगत चार दिनों में प्रदेश में कुल 888 मुकदमे पकड़े गये,  जिसमें 18,286.40 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा मदिरा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 1,52,575.00  कि0ग्रा0 लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 283 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
अभियान के दौरान जनपद एटा में देशी शराब दुकान सिकरारी के निरीक्षण में दुकान से अवैध शराब व स्प्रिट एवं शराब निर्माण में प्रयुक्त  होने वाली सामग्री की बरामदगी होने पर दुकान के विक्रेता गिरफ्तार करते हुए अनुज्ञापी के विरूद्ध् आबकारी एवं आई.पी.सी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराते हुए दुकान के निलम्बन की कार्यवाही की गयी। जनपद प्रतापगढ़ में 88.20 ली. अवैध देशी शराब व 1310.00 ली0 हरियाणा राज्य की विदेशी मदिरा बरामद की गयी और 02 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश की आबकारी दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकानों से नमूने लेकर क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में जांच कराने के निर्देश समस्त जिला आबकारी अधिकारियों/समस्त उप आबकारी आयुक्तों/समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्तों को दिये गये थे। उक्त के क्रम में अबतक कुल 12,957  दुकानों का निरीक्षण करते हुए 14,892  नमूने आहरित किये गये हैं, जिन्हें  मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं प्रयागराज की आबकारी प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजा जा रहा है।
श्री भूसरेड्डी ने बताया कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण करने तथा संदिग्ध आचरण वाले अनुज्ञापियों की दुकानों तथा अल्को्हल चोरी की सम्भावना वाले ढाबों के आस-पास की दुकानों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिये गये हैं। बिना ड्यूटी पेड मदिरा के राज्य  में बिकने एवं अन्य  राज्यों की ऐसी मदिरा के प्रदेश में आगमन को पूर्णतया रोका जायेगा। अवैध कार्यों में संलिप्ते व्यीक्तियों के विरूद्ध् आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई.पी.सी, गुण्डा एवं गैगेस्टर एक्टा के साथ अन्य कठोर धाराओं में भी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।


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