नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने कहा,डोर टू डोर कूड़ा उठाने के निर्धारित नियमों का कड़ाई से कराया जा रहा है पालन

लखनऊ शहर को स्वच्छ बनाये रखने तथा भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ द्वारा समस्त शहर में डोर-टू-डोर कूड़े का संग्रहण, परिवहन व निस्तारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। 


●जोन-4 के अंतर्गत पेपर मिल कालोनी वार्ड में मेट्रो सिटी अपार्टमेंट स्थित है जिसमें लगभग 400 फ्लैट है। मे. आरिफ इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. द्वारा इस अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स से निकले कूड़े को नगर निगम द्वारा अधिकृत कम्पनी को न देकर मुख्य मार्ग पर फेंका जा रहा था जिससे क्षेत्र में गंदगी व्याप्त हो रही थी तथा वातावरण दूषित हो रहा था। इस संबंध में मेसर्स आरिफ इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. को मौखिक रूप से निर्देश दिये जा चुके थे परन्तु अभी तक किसी भी फ्लैट के द्वारा नगर निगम द्वारा अधिकृत कम्पनी को कूड़ा नहीं दिया गया। 
 
●आज दिनांक 05.11.2020 को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल कूड़े को फेंकने व पर्यावरण दूषित करने के कारण मेसर्स आरिफ इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि., निशातगंज के विरुद्ध थाना महानगर में प्राथमिकी दर्ज करायी। 


●इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में रु. 52,80,000 की धनराशि जमा करने की नोटिस तथा भविष्य में कूड़े को नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकृत कम्पनी मे. ईकोग्रीन को दिये जाने के निर्देश दिये गये।


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