प्लास्टिक/पालीथीन प्रतिबन्धित कर अबतक कुल 652.32 टन प्रतिबन्धित सामग्री जब्त करते हुए उल्लघनकर्ताओं पर 7.40 करोड़ रूपये का जुर्माना

लखनऊ, दिनाॅक: 23 नवंबर, 2020
प्रदेश सरकार ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्लास्टिक/पालीथीन प्रतिबन्धित कर अबतक कुल 652.32 टन प्रतिबन्धित सामग्री जब्त करते हुए 7.40 करोड़ रूपये का जुर्माना उल्लघनकर्ताओं पर अधिरोपित किया है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पचांयत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के बाद् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से एवं समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषित किया गया है। नगर निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। निषिद्ध वस्तुओं के निर्माण, विक्रय हेतु पाये गये लोगों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।


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