प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची का होगा पुनरीक्षण!

लखनऊ। प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की सूची का पुनरीक्षण करने का फैसला किया गया है। खाद आयुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम लागू है। उस समय सभी अंतोदय राशन कार्ड धारकों को यथावत शामिल कर दिया गया था। ऐसे ही सभी बीपीएल कार्ड धारकों को और बीपीएल कार्ड की पात्रता श्रेणी में लाने पर पात्र गिरस्ती योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। आयुक्त  ने कहा कि पूर्व में लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित मापदंड मैं विद्युत कनेक्शन ना होने का मापदंड शामिल है। जबकि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा है। लिहाजा किसी परिवार या व्यक्ति को मात्र बिजली कनेक्शन धारक होने के कारण अंत्योदय योजना के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।


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