राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था

लखनऊ 03 नवम्बर 2020


       उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जनपद आगरा फिरोजाबाद मथुरा, मैनपुरी, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ,़ फतेहपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिये गये है कि वह भी इन जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि इस योजना के तहत प्राप्त प्रकरणो का निराकरण निर्धारित समय में कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन जनपदों में इस योजना के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समयानुसार नहीं कराया जाएगा, तो उस जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी ।
     श्री शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था है, जिसके तहत 30 हजार रूपये प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत यदि कोई आवेदन प्राप्त हो तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कार्रवाई कराते हुए आवेदन का निराकरण करा कर पात्र लाभार्थी को अवश्य लाभान्वित किया जाए। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।


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