सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी अवश्य रखी जाए - खाद्य आयुक्त मनीष चैहान

आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/स्थलीय जाँच हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीमों का गठन कर नियमित जाँच करायी जायेगी।
  दिनाॅकः19 नवंबर-2020

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में खाद्यान्न वितरण के द्वितीय चक्र के अन्तर्गत आगामी 21 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के खाद्य आयुक्त, श्री मनीष चैहान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2020 हेतु 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट के स्थान पर 05 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट की दर से तथा 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य, श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि द्वितीय चक्र की समाप्ति के पश्चात वितरण का आॅफलाइन डाटा सिस्टम इन्टीगे्रटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा फीड किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा।
श्री दुबे ने बताया कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें। उन्होंने बताया कि पी0एम0जी0के0वाई0योजना का अन्तिम चरण होने के कारण इस वितरण चक्र में पोर्टेबिलिटी सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
अपर आयुक्त ने बताया जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/ साबुन/पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाएगा।
श्री दुबे ने बताया कि उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए।
      अपर आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर इस सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
      श्री अनिल कुमार दुबे ने बताया कि जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/स्थलीय जाँच हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीमों का गठन कर नियमित जाँच करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपद की 05-05 उचित दर दुकानों की जाँच कर आख्या प्रेषित करेगें। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जाँच की जाएगी कि उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु नोडल अधिकारी की तैनाती की गयी हैै। नोडल अधिकारी की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं (गेहूँॅ तथा चना) का वितरण किया जा रहा है। उचित दर दुकानों मे हैन्डवाश/सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है। उचित दर विक्रेता द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में गेहूँॅ का वितरण किया जा रहा है। विक्रेता द्वारा पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत गेहूँॅ तथा चने का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है तथा उपभोक्ताओं से कोई भुगतान नहीं लिया जा रहा है।
      इसके अलावा इन अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाएगा कि जनपद में ई-पाॅस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण हो रहा है तथा उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि जाँच में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।


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