उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा किसानों को भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है-मुकुट बिहारी वर्मा

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा किसानों को भण्डारण शुल्क में
30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है

भण्डारगृहों पर सहकारी संस्थाओं को भण्डारण शुल्क में
10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है
राज्य सरकार किसानों के हितो को ध्यान मे रखतें हुए कार्य कर रही है

किसानों द्वारा भण्डारित उत्पादों की सुरक्षा वैज्ञानिक ढग से की जा रही है

 
 लखनऊः  04 दिसम्बर, 2020
 
      उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा किसानों को भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है, इसके साथ ही निगम अपने भण्डारगृहों पर सहकारी संस्थाओं को भण्डारण शुल्क मे 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
यह जानकारी उ0प्र0 के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितो को ध्यान में रखतें हुए कार्य कर रही है। किसानों के भण्डारण में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होेंने कहा कि किसानों को भण्डारण शुल्क, में छुट की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
श्री वर्मा ने बताया कि किसानो के द्वारा भण्डरित उत्पाद की सुरक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक ढग से की जा रही है इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी वस्तुआंे को भण्डारित करें और भण्डारण शुल्क का लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के भण्डारण के पूर्व एवं भण्डारण के पश्चात सामयिक रूप से गुणवत्ता की परख की जाती है। इसके लिए प्रत्येक भण्डारण गृहो, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय पर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के भण्डारण के समय खाद्यान्नों की तौल डिजिटल  धर्मकांटे द्वारा की जाती है तथा यही प्रक्रिया निकासी के समय भी अपनाई जाती है।


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