विवाह से संबंधित सभी दुकानें खुलेगी सुबह 7 से 11 तक

हिन्दू एवं मुस्लिम त्यौहार आने की वजह से एसडीएम मोहम्मद कमर ने पीस कमेटी मीटिंग बिठा कर दिए दिशा निर्देश महरौनी (ललितपुर)। महरौनी कस्बे के एसडीएम मोहम्मद कमर ने नए दिशा निर्देश दिए हैं, आने वाले त्यौहार अक्षय तृतीया, ईद और परशुराम जयंती पर सिर्फ 5 लोग ही अनिवार्य है, ईद के दिन 5 लोग ही मजार के अंदर नमाज पढऩे जा सकते हैं और अक्षय तृतीया पर मंदिर के लिए भी सिर्फ 5 लोग ही अनिवार्य है यह नियम हिंदू एवं मुस्लिम सभी के लिए लागू है। आने वाले त्योहारों की वजह से 7 से 11 तक दुकानें खुलेगी अभी आने वाले त्यौहार अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती एवं ईद पर काफी विवाह होते हैं इसकी वजह से विवाह से संबंधित सभी दुकाने खुलेगी उनका निर्धारित समय कर दिया है। सुबह 7 से 11 तक और अगर कोई भी 11 बजे के बाद दुकान खोले मिल गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति घर से सामान का आदान प्रदान करेगा 11 बजे के बाद तो उसका सामान भी जप्त हो सकता है। एसडीएम मोहम्मद कमर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पहली बार अगर कोई 11 बजे के बाद दुकान खोले मिल गया तो 1000 का जुर्माना होगा और अगर दूसरी बार खुले मिल गया तो 10000 का जुर्माना होगा यह प्रक्रिया कल से जारी की जाएगी। चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा सभी के लिए यही नियम लागू है।

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