अधिक किराया वसूलने वाले एम्बुलेंस संचालकों की अब खैर नहीं

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दरों का किया निर्धारण
सीओ सदर व एआरटीओ प्रवर्तन बनाये गये नोडल अधिकारी
ललितपुर। एम्बुलेंस संचालकों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने के लिए मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसे गंभीरता से संज्ञान लेते हुये जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेश कुमार ने एम्ब्युलेंस की दरों को निर्धारित कर दिया है। अब निर्धारित दरों से अधिक रुपये वसूलने वाले एम्ब्युलेंस संचालकों पर सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि कोविड -19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल/कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड -19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद ललितपुर के अन्तर्गत निर्धारित कर दी जायें , जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके। अतएव जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेशकुमार ने द एपीडेमिक डिजीज एक्ट -1897, डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट -2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड -19 विनियमावली -2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड- 19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद ललितपुर में एम्बुलेंस के किराये की दरों को निर्धारित किया गया है। दरों को लेकर बताया गया है कि नॉन ए.सी. एम्बुलेंस में पांच सौ रुपये प्रति 10 किमी की दूरी तक व उसके पश्चात 25 रुपये प्रति किमी की दर से वसूला जायेगा। जबकि ए.सी.एम्बुलेंस में 500 रुपये प्रति 10 किमी की दूरी तक व उसके पश्चात 30 रुपये प्रति किमी की दर से वसूल किया जायेगा। बताया कि इसके अलावा निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने उपरान्त एम्बुलेंस की वापिसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर 05.00 रूपये प्रति किमी की दर से एवं एम्बुलेंस में वेंटीलेटर का प्रयोग करने पर 15.00 रूपये प्रति किमी की दर से उपरोक्त दरों के अतिरिक्त शुल्क देय होगा। जनपद ललितपुर के अन्दर एवं अन्य प्रदेशों में जाने पर एवं अन्य जनपदों/अन्य प्रदेशों से आने वाली एम्बुलेंस पर भी उपरोक्तानुसार दरें ही अनुमन्य रहेगी। कोविड -19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाईन नम्बर-112 व ट्रैफिक हेल्पलाईन नम्बर-1073 व 9454417456 एवं 05178-272944 पर दर्ज करा सकते हैं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सीओ ट्रेफिक इमरान अहमद मोबाइल संख्या 9454401438 एवं एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार मोबाइल संख्या -8005441330 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। ऐसे वाहन चालक स्वामी जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेंस चालक द एपीडेमिक डिजीज एक्ट -1897, डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट -2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविङ -19 विनियमावली -2020 में विहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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