तीन बन्दियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया

ललितपुर। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की हाई पॉवर कमेटी द्वारा वैष्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुये कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों, जिनके प्रकरणों में अधिकतम सात वर्ष तक की कारावास की सजा दिये जाने का प्राविधान है, ऐसे बन्दियों को 60 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभारी जनपद न्यायाधीश चन्द्रमोहन श्रीवास्तव द्वारा 03 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेष के अनुपालन में अभी तक कुल 53 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अन्तरिम जमानत पर छोड़े गये बन्दियों को निर्देशित किया गया है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार व न्यायालय द्वारा निर्गत कोविड-19 के अंतर्गत निर्गत गाईड लाईन्स का अनिवार्यत: पालन करें। सीएमओ द्वारा टीकाकरण हेतु प्राप्त पत्र के आलोक में जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज द्वारा न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा अधिवक्तागण व उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण हेतु चन्द्रमोहन श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। टीकाकरण हेतु जनपद न्यायालय परिसर ललितपुर में ए.डी.आर. भवन में टीकाकरण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका शुभारम्भ हुआ। इस मौके परचन्द्रमोहन श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), डा.डी.के.गर्ग सीएमओ, डा.मनोज कुमार, डा.हुसैन खान, डा.राजेश, नर्स द्रोपदी, सौरभ खरे, आकाश पंथ, महेन्द्र सिंह, प्र.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण व अधिवक्तागण उपस्थित रहें। इस मौके पर उपस्थित अधिकारीगण द्वारा सभी लोगों को टीकाकरण के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी एवं सभी से इस टीकाकरण अभियान में जुडक़र सफल बनाने का आहवान किया।

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