राशन की दुकानों पर चौदह मई तक होगा खाद्यान्न का वितरण

कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करना और कराना अनिवार्य ललितपुर। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के पत्र 30 अप्रैल 2021 के द्वारा माह मई 2021 में 05 से 14 मई 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का नियमित वितरण मई, 2021 माह की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में 05 से 14 मई 2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा. खाद्यान्न (20 किग्रा. गेंहू, व 15 किग्रा. चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा. खाद्यान्न (03 किग्रा. गेंहू, व 02 किग्रा. चावल) वितरित किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूॅ का मूल्य रू.-02 प्रति किग्रा. तथा चावल का मूल्य रू0-03 प्रति किग्रा. होगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य सुबह 08 बजे से सांयकाल 06 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की 09 से 12 तक जनरेट किये जा सकेंगे। प्रथम चक्र के वितरण की अन्तिम तिथि माह की 14 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न होगा। वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का ऑफलाइन डाटा सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन.आई.सी. को उपलब्ध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अिधकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन.आई.सी. द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पृष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाइल नम्बर का प्रयोग ओ.टी.पी.वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इक_ी न हो तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाये। उचित दर दुकान पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाये कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेंसिग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन गेंहू व चावल के उपरोक्तानुसार वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यत: उपस्थित रहे ताकि वे उक्त वितरण को प्रमाणित कर सकें। उक्त वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु नामित नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक अधिकारी लगायी गयी ड्यूटी के अनुसार भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण विशेष कर ओ.टी.पी./मैनुअल विधि से सम्पन्न होने वाले वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को किये जाने वाले वितरण पर सतर्क दृष्टि रखेंगे। उपरोक्त अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में निम्नवत बिन्दुओं पर जांच करेंगे। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

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