वैक्सीन टीकाकरण को लेकर जागरूक कर रहे न्यायिक अधिकारी
जिले में कुल ग्यारह बंदी किये गये अंतरिम जमानत पर रिहा
ललितपुर। जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज के नेतृत्व में एवं प्रभारी जिला
जज चंद्रमोहन श्रीवास्तव के संचालन में समस्त न्यायिक अधिकारी एवं
कर्मचारी, विधिक स्वयं सेवकों व पैनल अधिवक्ता को कोविड-19 का टीका लगाये
जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के
तत्वाधान में अधिवक्ताओं व विधिक स्वंय सेवकों के साथ वर्चुवल बैठक करते
हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव डा.सुनील कुमार सिंह ने
बताया कि 15 मई तक सभी को वैक्सीन की प्रथम डोज व 30 जून तक द्वितीय डोज
लगायी जाए। कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया
जाए साथ ही गरीब व असहाय व्यक्तियों की विधिक सहायता की जाए। उन्होनें आम
जन से भी अपील की कि लोगों को कोरोना से बचाव एवं सुरक्षित रहने के लिए
मास्क लगाने, सैनिटाइजर एवं साबुन से समय-समय पर हाथ साफ करने के लिए
प्रेरित किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर डा.धनेश कुमार गर्ग
द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए यह अवगत कराया गया है कि जनपद
ललितपुर में 18 साल से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का टीकाकरण के संबंध में
शासन से आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वाले
व्यक्तियों का टीकाकरण कार्यक्रम प्रत्येक दिन रविवार एवं अवकाश के दिनों
को छोडक़र पूर्व की भांति संचालित हो रहा है जिसमें वह लाभार्थी जिनको
कोविड-19 की प्रथम खुराक दी जा चुकी है वो टीकाकरण सत्रों पर पहुंचकर
टीका लगवा सकते हैं एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वाले वह व्यक्ति जिनको
प्रथम खुराक अभी दी जानी है उनको अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अनुसार टीका लगवाने से पहले
कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के पश्चात ही टीकाकरण करवाया जा
सकेगा। कोविड-19 टीकाकरण सत्र जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय समस्त
ब्लॉक स्तरीय केंद्रों पर प्रत्येक दिन रविवार एवं अवकाश के दिनों को
छोडक़र संचालित किया जा रहा है। वॉक इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण
की व्यवस्था प्रथम डोज के लिए 10 मई 2021 से अग्रिम आदेशों तक के लिए
स्थगित कर दी गई है। दूसरी डोज या खुराक के टीकाकरण का काम पूर्व की
भांति यथावत चलता रहेगा। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेषित
किया गया है कि ऐसे विचाराधीन बंदी जो अधिकतम 07 साल की सजा वाले फौजदारी
वादों में जिला कारागारों में निरूद्ध है उन्हें 60 दिन की अंतरिम जमानत
पर व्यक्तिगत मुचलका एवं अण्डर टेकिंग दाखिल करने के उपरांत रिहा किया
जाय। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा कोविड-19
महामारी के दृष्टिगत हाई पावर कमेटी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं
प्रभारी जिला जज चन्द्रमोहन श्रीवास्तव द्वारा गठित कमेटी के परिपेक्ष्य
में बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देष दिये गये
है। इसी क्रम में 11 मई 2021 को प्रभारी जिला जज द्वारा 04 बंदियों को
अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप
में डा.सुनील कुमार सिंह द्वारा 07 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया
गया। इस प्रकार अब तक कुल 11 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा
चुका है एवं न्यायालय द्वारा बंदियों को निरंतर अंतरिम जमानत पर छोड़े
जाने का प्रयास किया जा रहा है।