पांच बंदियों को अंतरिम जमानत पर किया रिहा

ललितपुर। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की हाई पॉवर कमेटी द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुये कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों, जिनके प्रकरणों में अधिकतम सात वर्ष तक की कारावास की सजा दिये जाने का प्राविधान है, ऐसे बन्दियों को 60 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 20 मई 2021 को प्रभारी जनपद न्यायाधीश निर्भय प्रकाश द्वारा पांच बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अभी तक कुल 44 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अन्तरिम जमानत पर छोड़े गये बन्दियों को निर्देषित किया गया है कि केन्द्र/राज्य सरकार व न्यायालय द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत निर्गत गाईड लाईन्स का अनिवार्यत: पालन करें।

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