पंजीयन हेतु 18 से 60 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक या स्वरोजगारी होंगे पात्र

लखनऊः दिनांक : 07 जुलाई, 2021 प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 09 जून, 2021 को असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का अनावरण किया गया तथा असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित दो योजनाओं की घोषणा की गयी। इसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शामिल है। अपर श्रम आयुक्त श्री बी0के0 राय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पतालों तथा बोर्ड द्वारा चिन्हित अस्पतालों में पॉच लाख रूपये की सीमा तक निःशुक्ल चिकित्सा सुविधा करायी जायेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में पचास हजार रूपये 50 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रूपये तथा पूर्ण शारीरिक अक्षमता दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों ऑख या एक पैर एक ऑख की क्षति हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में बोर्ड स्द्वारा सम्बन्धित श्रमिक के आश्रित को दो लाख रूपये अनुमान्य किया जायेगा। अपर आयुक्त ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। श्रमिक अपना पंजीयन ूूण्नचेइण्पद के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया में स्वयं अथवा किसी जनसुविधा केन्द्र, सी0एस0सी0, लोक वाणी के माध्यम से करा सकते है। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा मोबाइल ओ0टी0पी0 हेतु मोबाइल नम्बर आवश्यक होगा। पंजीयन हेतु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के असंगठित श्रमिक अथवा स्वरोजगारी में जिनकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से कम है, इसके लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि असंगठित कर्मकार की श्रेणी में धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूडा बीनने वाले हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय चाट ठेला लगाने वाले, फूटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/लाइट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार,ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तॉगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भडभूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले) पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले, ऐसे मजदूर (ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 से आवर्त न हों) खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाला, (नाविक) नट-नटनी, रसोईयां, हड्डी बीनने वाले (हड्डा बिन्ने) समाचार-पत्र बाटने वाले, ठेका मजदूर, (उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ई0एस0आई0 व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर) खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत रगाई, कताई धुलाई आदि) दरी, कम्बल, जरी, दरदोजी, चिकन, कार्य, मीटशाप व पौल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कॉच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले कर्मकार आदि प्रकृति के कार्य करने वाले व स्वरोजगारी अच्छादित है। इस श्रेणी के श्रमिकों से अपील की जाती है कि वे अपने बैंक की पासबुक, आधार कार्ड तथा ओ0टी0पी0 हेतु मोबाइल के साथ किसी भी सी0एस0सी0, जन सुविधा केन्द्र पर उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बेवसाइट ूूण्नचेइण्पद पर अपना पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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