ब्लाक प्रमुख चुनाव को लेकर डीएम ने तैयार किया रोड मैप

अधिकारियों को सौंपी गयीं जिम्मेवारियां, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की हुयी तैनाती ललितपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार की अध्यक्षता में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 से संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देशन हेतु बैठक कलेक्ट्रेट पार्क में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन कार्यक्रम की समय सारणी के बारे में बताया गया कि निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन दिनांक 8 जुलाई 2021 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 8 जुलाई 2021 को अपराहन 3.00 बजे से कार्य समाप्ति तक एवं उम्मीदवारी वापस लेने का समय दिनांक 9 जुलाई 2021 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक निर्धारित है, इसके साथ ही दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक मतदान तथा अपराहन 3.00 से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत सहायक निर्वाचन 2021 के लिए विकासखंड वार सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। विकासखंड मडावरा के लिए भागीरथ अधिशासी अभियंता निर्माण खंड प्रथम ललितपुर, विकासखंड तालबेहट के लिए अरविंद कुमार सचान अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड ललितपुर, विकासखंड महरौनी के लिए अवधेश राय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ललितपुर, विकासखंड बार के लिए रुपेश कुमार सहेरा अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड ललितपुर, विकासखंड बिरधा के लिए राजीव कुमार सिंह अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड दितीय ललितपुर तथा विकास खंड जखौरा के लिए मनमोहन सिंह अभियंता राजघाट निर्माण खंड ललितपुर को नियुक्त किया गया है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत सहायक निर्वाचन 2021 में विकासखंड वार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है, जिसमें विकासखंड मड़ावरा के लिए एसपी सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर, विकासखंड तालबेहट के लिए अनिल कुमार उप जिला मजिस्ट्रेट तालबेहट, विकासखंड महरौनी के लिए मोहम्मद कमर उप जिला मजिस्ट्रेट महरौनी, विकासखंड बार के लिए ज्ञानेश्वर प्रसाद अपर उप जिलाधिकारी ललितपुर, विकासखंड बिरधा के लिए रमेश चंद्र उप जिला मजिस्ट्रेट पाली तथा विकासखंड जखौरा के लिए के के सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर को नियुक्त किया गया। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के आरक्षण के संबंध में बताया गया कि विकासखंड मडावरा अनारक्षित, विकासखंड तालबेहट अनारक्षित, विकासखंड महरौनी अनुसूचित जाति महिला, विकासखंड बार अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, विकासखंड बिरधा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकासखंड जखौरा अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की समस्त प्रक्रिया संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर संपन्न होगी, मतदान एवं मतगणना की कार्यवाही संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर संपन्न होगी, नामांकन पत्रों को निर्वाचन अधिकारी की अधिसूचना से लेकर नामांकन दिवस तक पूर्वाहन 11:00 बजे से लेकर अपराहन 3:00 बजे के बीच संबंधित विकासखंड मुख्यालयों के उम्मीदवार/प्रस्तावक/अनुमोदक द्वारा पूरा किया जा सकता है। मतदान की स्थिति/सविरोध निर्वाचन की दशा में उम्मीदवार निर्वाचन के दौरान व्यय लेखा के तहत अधिकतम 200000/- व्यय कर सकता है, निर्वाचन समाप्ति पर 30 दिवस के अंदर उसका विवरण अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। नाम निर्देशन पत्रों का मूल आरक्षित हेतु 400 रु एवं अनारक्षित हेतु 800 रु निर्धारित की गई है। जमानत धनराशि सामान्य वर्ग हेतु 5000 रु एवं आरक्षित वर्ग से 2500 रु निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक और अनुमोदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ नामांकन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से चर्चा किया जाएगा। जमानत की धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक के अधीन कोषागार चालान द्वारा जमा कराई जाएगी, अपरिहार्य स्थिति में कोषागार रसीद (385) भी काटी जा सकती है। आरक्षित वर्ग/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप-ब में जाति के संबंध में शपथ पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उसकी छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदाता द्वारा मत स्वयं डाला जाएगा। मतपत्र सफेद रंग का होगा एवं उम्मीदवारों के नाम के सम्मुख बने खानों में मतदाता द्वारा वरीयता अधिमान अंकित करना होगा। निरक्षर, दृष्टिवाधा या अन्य अशक्त मतदाताओं को अपने साथी के लिए किसी एक व्यक्ति को ही, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, को मतदान से 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, ललितपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने पर ही परीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जा सकेगी। निर्वाचन में मतदाताओं को मत पत्र पर अधिमान अंग्रेजी अंको में अंकित करना अनिवार्य है यथा 123....। अत: किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें, निरंतर अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर निगरानी करते रहें। कहीं पर भी कोताही ना बरतें। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर लॉ एनऑर्डर कायम रखें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रजनीश राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ डी0के0गर्ग, डी0सी0 मनरेगा रविंद्रवीर यादव, सहायक निर्वाचन अधिकारी समर सिंह, अधिशासी अधिकारी नपा निहालचंद्र, उप निदेशक कृषि सन्तोष कुमार सविता, जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन मिश्रा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ हुसैन खान, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ जे एस बक्शी, डॉ राजेश भारती सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग के अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

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