श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के विरूद्ध चलाया गया विशेष अभियान

 


शहर ललितपुर के 06 दुकानदारों को नोटिस

ललितपुर। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक/गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर शहर ललितपुर के 06 प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा 16 से 30 अगस्त 2021 तक बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से टीमों का गठन किया गया है जो लगातार जनपद में ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण/भ्रमण कर रही हैं जहां बाल श्रम कराया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी.अग्रहरि द्वारा बताया गया कि जनपद को बाल श्रम मुक्त कराये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं बाल कानून का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान के सेवायोजकों/दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस भेजने के उपरान्त प्राभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जायेगी, सभी सम्मानित दुकानदारों से अपील भी की गयी कि बाल श्रम अपराध है, बाल श्रम को रोकें। कार्यवाही के दौरान पुलिस विभाग से एन्टी ह्युमैन ट्रैफिकिंग यूनिट (.एच.टी.यू.) प्रभारी भगवती प्रसाद मिश्रा, हैड कांस्टेबल शंकर कुलश्रेष्ठ एवं लक्ष्मण सिंह, महिला आरक्षी सरिता मौर्या, चाइल्ड लाइन से जॉनी राजा, सुरेन्द्र, रामवती एवं कपिल उपस्थित रहे।

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