शैक्षिक संस्थानों के सौ गज परिधि में न बेचे तम्बाकू उत्पाद

ललितपुर। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत तम्बाकू नियंत्रण टीम में जनपद सलाहकार डा.रूद्रप्रताप सिंह बुन्देला एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय त्रिपाठी द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 का सफल क्रियान्वयन कराये जाने हेतु जनपद में अभियान चलाया गया जिसमें शैक्षिक संस्थानों के अन्तर्गत 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेच रहे विक्रेताओं को चेतावनी दी गयी कि वह शैक्षिक संस्थाओं के आस पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री न करें। साथ ही उनको अवगत कराया गया कि अगर भविष्य में उक्त चेतावनी का पालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी। इसी के साथ 100 गज की परिधि के बाहर जो विक्रेता तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर रहे थे उन्हें धारा-6 बी के अन्तर्गत जारी साईनेज को दुकान पर चस्पा करने हेतु दिया गया जिस पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है/तम्बाकू जानलेवा है दर्शाया गया है। उक्त अभियान में नेहरू महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज एवं सिविल लाईन के आस-पास स्थित तम्बाकू विक्रेताओं एवं अन्य जनसमुदाय को तम्बाकू सेवन से होने वाली गम्भीर बीमारियों के बारे में जागरूक कराते हुये उनसे अपील की गयी है आप सभी जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु अपना सहयोग करें और तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के प्राविधानों का पालन करें एवं जनमानस को जागरूक करें। तम्बाकू विक्रेताओं को यह भी अवगत कराया गया कि धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धू्रमपान/पान मसाले का सेवन करना अपराध है उल्लंघनकर्ताओं पर धारा-21 और 24 के अन्तर्गत जुर्माना एवं उचित कार्यवाही की जायेगी।

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