श्रमिक पंजीकरण व नवीनीकरण में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट
ललितपुर। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सचिव के आदेश के क्रम में जनपद ललितपुर के समस्त निर्माण कामगारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उ.प्र.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पूर्ण उ.प्र.को कोविड -19 महामारी से प्रभावित होने की उदघोषणा के दृष्टिगत 30 सितम्बर 2021 तक या जब तक शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते है, जो भी पहले हो, तब तक श्रमिक पंजीयन शुल्क/नवीनीकरण हेतु विलम्ब शुल्क चाहे वह विलम्ब कितने वर्ष का ही क्यों ही न हो, से पूर्ण रूप से छूट प्रदान कर दी गयी है अर्थात उक्त अवधि तक पंजीकरण / नवीनीकरण के लिये कोई शुल्क देय नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु उक्त छूट मात्र एक वर्ष के लिये ही प्रभावी होगी। अर्थात पंजीकरण एका नवीनीकरण आगामी एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा। तत्क्रम में सहायक श्रम आयुक्त संजय कुमार एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी.अग्रहरि द्वारा बताया गया है कि जनपद के कार्यरत समस्त निर्माण श्रमिक अपना पंजीकरण/ नवीनीकरण किसी भी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से तत्काल कारा लें। उल्लेखनीय है कि अद्यतन नवीनीकृत श्रमिकों को ही चोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। बिना नवीनीकरण कराये श्रमिक किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगें। उन्होंने सभी निर्माण श्रमिक अपने आवश्यक अभिलेख व परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, स्वयं की बैंक पासबुक नियोजक द्वारा प्रदत्त विगत 90 दिन कार्य का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र एक फोटो केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल पर आवेदित करें।