बरेली के डॉक्टर एम0 खान हास्पिटल एवं डॉक्टर यास्मीन खान पर रू0 55.74 लाख का हर्जाना लगाया गया


लखनऊ: 06 अक्टूबर, 2021
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा श्रीमती साबिहा हामिद के शिकायती वाद सं0-32/2013 पर आज निर्णय उद्घोषित करते हुए विपक्षी डॉ0 एम0 खान हास्पिटल स्टेडियम रोड, बरेली तथा डॉ0 यास्मीन खान पत्नी डॉ0 मोहम्मद जावेद खान निवासी डॉ0 एम0 खान हास्पिटल, स्टेडियम रोड, बरेली पर कुल 55,74,000/- रू० का हर्जाना लगाया गया।
बताया जाता है कि श्रीमती साबिहा हामिद को प्रिग्नेंसी थी जिसके लिए वह डॉ0 एम0 खान हास्पिटल गई। जहॉं पर डॉ0 यास्मीन खान ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उसे लगातार दर्द की शिकायत बनी रही। उसने डॉ0 एम0 खान हास्पिटल जा कर कई बार डॉ0 यास्मीन खान को दिखाया किन्तु वह उसका कोई उपचार नहीं कर सकीं और फिर उन्होंने उसे मुरादाबाद के डॉ0 राजीव गुप्ता के पास भेजा किन्तु वह भी उसके रोग का इलाज नहीं कर सके।
श्रीमती साबिहा खान ने इसके उपरांत लखनऊ एस0जी0पी0जी0आई0 में आ कर अपनी जांच कराई तब उसे मालूम हुआ कि ऑपरेशन के समय उसके पेट में कॉटन का बण्डल लापरवाही से छोड़ दिया गया था जिससे उसकी हालत अत्यन्त गम्भीर हो गई। एस0जी0पी0जी0आई0 में उसका तीन बार ऑपरेशन किया गया और वह दिनांक 01.10.2010  से 06.01.2012 तक इस पीड़ा से सामना करती रही। एक ऑपरेशन में उसके मल जाने वाला पाइप लगा कर बाहर एक थैली लगाई गई जिससे बाहर मल इकट्ठा होता रहा। दोबारा ऑपरेशन कर पुनः मल विसर्जन के लिए एक पाइप लगा कर अन्दर ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
निर्णय में विभिन्न दृष्टान्तों का सन्दर्भ लेते हुए यह पाया गया कि इस मामले में सम्बन्धित अस्पताल और डॉक्टर द्वारा मरीज के ऑपरेशन में गम्भीर लापरवाही बरती गई। तदोपरान्त निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त 55,74,000/- रूपए का हर्जाना देने का आदेश पारित किया गया, जिस पर दिनांक 01.11.2010 से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देने का आदेश दिया गया।

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