मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गई

 

लखनऊः दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ल द्वारा प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ आज बैठक की गयी जिसमें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति मतदेय स्थल अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। सम्भाजन के पश्चात प्रदेश में मतदेय स्थलों की कुल संख्या 1,74,351 हो गई है। सम्भाजन के पश्चात प्रदेश में मतदेय स्थलों की संख्या में 9879 की वृद्धि हुई है। राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01.11.2021 को तथा अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को होना है। राजनैतिक दलों को चार विशेष अभियान तिथियों, 07, 13, 21 व 28 नवम्बर, 2021 के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।
राजनैतिक दलों से दल के बूथ लेवल एजेण्टों की नियुक्ति का भी अनुरोध किया गया, ताकि वह बी0एल0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित कर स्वच्छ मतदाता सूची बनाने में सहयोग प्रदान करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर होने वाले निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान राजनैतिक दलों से सभी अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा युवा एवं महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष बल दिया गया। रिट याचिका सं0-536 ऑफ 2011 एवं 784 ऑफ 2015 तथा रिट याचिका सं0-536 ऑफ 2011 के सम्बन्ध में दायर कन्टेम्प्ट पिटीशन (सी) नं0-2192 ऑफ 2018 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और उन्हें सभी प्रारूपों (ब्.1 से ब्.8) के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्विस मतदाताओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सर्विस मतदाताओं हेतु भी आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01.11.2021 एवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों को यह भी जानकारी दी गई कि आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग एवं इस कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर Forthcoming Legislative General Assembly Election-2022 शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।
राजनैतिक दलों से निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने का अनुरोध किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों से  निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं में नियुक्त होने वाले दल के पदाधिकारियों, यथा- बी0एल0ए0, अभ्यर्थी, पोलिंग एजेण्ट, काउण्टिंग एजेण्ट आदि के डबल डोज टीकाकरण का अनुरोध किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा टी0वी0 चैनल और केबल नेटवर्क पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रमाणन के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
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