न्याय हर गरीब का हक : हरीश कुमार


कांशीराम कालोनी में लगा विधिक साक्षरता शिविर
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश कुमार के निर्देशन अमृत योजना के अंतर्गत काशीराम आवास कॉलोनी आई.टी.आई के पास कॉलोनी के रहवासियों को निशुल्क विधिक कानूनी जानकारी प्रदान की। विधिक प्राधिकरण के सचिव ने बताया की सैकड़ो योजनाएं गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क संचालित हो रही है लेकिन जानकारी के आभाव गरीब व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर गरीब को न्याय दिलाना सामाजिक कर्तव्य होना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने शिविर मे आने वाले वादकारियों की समस्याओं सुना और मौके पर ही उनकी शिकायतों की ड्राफ्टिंग तैयार करवाई। एड.अंकित जैन ने बताया की भारत का संविधान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्यवाही का अधिकार प्रदान करता है। महिलाएं व अ_ारह वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप से पीडि़त व्यक्ति कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत शोषण या बेगार से पीडि़त, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग व जिनकी आय तीन लाख तक हो ऐसे व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता हेतु हकदार हैं। ऐसे व्यक्तियों को मुकदमों में पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर अधिवक्ताओं की सेवाएं निशुल्क विधिक सलाह, मुकदमें हेतु दस्तावेज प्राप्ति व ड्राफ्टिंग का खर्च, अन्य प्रकार के अणुपंगी व्यय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या जमानत के प्रकरण में पेपर बुक व दस्तावेज के अनुवाद का खर्च जैसी सहायता प्रदान की जाएंगी। इस दौरान जन साहस संस्था, अधिवक्ता संवाद, उत्तर प्रदेश भारत एण्ड स्काउट गाइड का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान एड.रविंद्र घोष, राजीव अहिरवार, एड.प्रभाकर त्रिपाठी, आशीष साहू, बलराम कुशवाहा, भरत रजक, उमेश कुमार, दीपांशु झा, पार्षद मुस्तफा, अंसार खां, प्रेमदास, कुसुम, कॉलोनी के सैकड़ो कानूनी विधिक जानकारी प्रदान की गई।

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