10 या अधिक सट्टों की एस.एम.एस. गन्ना पर्चियां प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले मोबाईल नम्बर जांच के दायरे में
परिक्षेत्र स्तर पर डमी/त्रुटिपूर्ण/बोगस मोबाईल नम्बरों की युद्ध स्तर पर जांच आरम्भ
कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा एक ही मोबाईल नम्बर पर परिवार के सदस्यों से इतर किसानों की एस.एम.एस. गन्ना पर्चिया अवैध रूप से जा रही है प्राप्त
लखनऊ: 22 जनवरी, 2022
प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रायः ऐसा देखने में आ रहा है कि कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा गन्ने की कालाबाजारी करने की दृष्टि से एक ही मोबाईल नम्बर पर अपने परिवार के सदस्यों से इतर अन्य गन्ना किसानों की एस.एम.एस. गन्ना पर्चिया प्राप्त कर गन्ना आपूर्ति कर दिया जाता है। जिससे गरीब गन्ना किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके समाधान हेतु विभाग द्वारा एक ही मोबाईल नम्बर पर 10 या उससे अधिक सट्टों हेतु जारी एस.एम.एस. गन्ना पर्चियों के चिन्हांकन हेतु युद्ध स्तर पर जांच करायी जा रही है, जिससे अनियमित रूप से चल रहे सट्टों को बन्द करा कर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त ने बताया कि कतिपय अवांछनीय तत्व गन्ने की कालाबाजारी करने की दृष्टि से छोटे गन्ना किसानों के खेत में खड़े गन्ने को खरीद कर उनके सट्टों पर अपना मोबाईल नम्बर फीड कर देते हैं, जिससे गन्ना आपूर्ति हेतु पर्चियॉं उनके मोबाईल पर प्राप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने की कालाबाजारी करने वाले लोगों द्वारा किसानों के त्रुटिपूर्ण मोबाईल नम्बर फीड करा दिये जाते है, जिससे गन्ना पर्ची का एस.एम.एस. वास्तविक किसान तक नहीं पहुॅच पाता तथा इसका लाभ उठाकर गन्ना माफियाओं द्वारा एकनॉलेजमेण्ट शीट के आधार पर गन्ने की आपूर्ति कर दी जाती है।
गन्ना आयुक्त ने बताया कि जांच के दौरान अनेको ऐसे प्रकरण सामने आये जिनमें किसानों द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी पचिर्यों पर किन्ही अन्य किसानों द्वारा गन्ना तौल करा ली जा रही है, जिससे वह गन्ना तौल नहीं करा पा रहे है। इसके निवारण हेतु एक ही मोबाईल नम्बर पर 10 या उससे अधिक सट्टों हेतु लिंक होने पर जांच कराकर सही कराने एवं बोगस, त्रुटिपूर्ण एवं डमी मोबाईल नम्बरों में सुधार हेतु परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि बोगस, त्रुटिपूर्ण एवं डमी मोबाईल नम्बरों पर चल रहे सट्टों पर यदि आपूर्ति नहीं हो रही है तो नियमानुसार ऐसे सट्टों को बन्द कराते हुए सिस्टम से डिलीट कराने हेतु भी परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देषित किया गया है।
गन्ना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अवांछनीय तत्व अथवा गन्ना माफिया जानबूझकर गन्ने की कालाबाजारी करने हेतु एक ही नम्बर पर अनियमित रूप से विभिन्न सट्टों की एस.एम.एस. गन्ना पर्चियां प्राप्त करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।