प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल पर लागू राज्य कर देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कम - सुरेश कुमार खन्ना


 मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल

माह में कुल रूपये 12,854.10 करोड़ का राजस्व प्राप्त

 

अप्रैल, 2021 के सापेक्ष अप्रैल, 2022 में  रू० 1657.61 करोड़

अधिक राजस्व प्राप्त हुआ

 

 

लखनऊ: 07 मई, 2022

 

          उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बताया कि प्रदेश के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल माह में कुल रूपये 12,854.10 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2021-22 के अप्रैल माह में रूपये 11,196.49 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अप्रैल, 2021 की तुलना में अप्रैल, 2022 में रू० 1657.61 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

वित्त मंत्री ने बताया कि जी०एस०टी० के अन्तर्गत माह अप्रैल 2022 में कुल रू० 5894.56 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष अप्रैल 2021 के माह में प्राप्ति रू0 5157.11 करोड़ थी। वैट के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 में रू0 956.63 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष माह अप्रैल, 2021 में प्राप्ति रू0 826.53 करोड़ थी। आबकारी के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 में कुल रू0 3153.32 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष माह अप्रैल, 2021 में प्राप्ति रू० 3240.77 करोड़ थी।

श्री खन्ना ने बताया कि स्टाम्प तथा निबन्धन के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 की राजस्व प्राप्ति रू0 1911.23 करोड़ है जबकि गत वर्ष माह अप्रैल, 2021 में प्राप्ति रू0 1218.39 करोड़ थी। परिवहन के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 की राजस्व प्राप्ति रू0 734.89 करोड़ है। जबकि गत वर्ष माह अप्रैल, 2021 में प्राप्ति रू० 553.95 करोड़ थी। भू-तत्व तथा खनिकर्म के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 में प्राप्ति रू0 203:47 करोड़ है जबकि गत वर्ष माह अप्रैल 2021 में प्राप्ति रू0 199.74 करोड़ थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल पर लागू राज्य कर देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कम है। उन्होंने बताया कि कल दिनांक 06 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश में डीजल पर लगने वाला राज्य कर 13.79 रूपये/ली0 के साथ डीजल का उपभोक्ता मूल्य 96.81 रूपये/ली0 है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में डीजल पर लागू राज्य कर 17.79 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 100.91 रूपये/ली0, छत्तीसगढ़ में 19.62 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 102.84 रूपये/ली0, झारखंड में 18.81 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 102.00 रूपये/ली0, महाराष्ट्र 22.26 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 104.75 रूपये/ली0, पश्चिम बंगाल 16.53 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 99.81 रूपये/ली0, उड़ीसा में 19.35 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 102.22 रूपये/ली0, तमिलनाडु में 18.44 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 100.92 रूपये/ली0, आंध्र प्रदेश में 23.01 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 106.18 रूपये/ली0 तथा तेलांगाना में 21.94 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 105.47 रूपये/ली0 है।

श्री खन्ना ने बताया कि कल दिनांक 06 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर लागू राज्य कर 16.49 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 105.23 रूपये/ली0 है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पेट्रोल पर लगने वाला राज्य कर 29.10 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 118.01 रूपये/ली0, छत्तीसगढ़ 22.49 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 111.45 रूपये/ली0, झारखंड में 19.78 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 108.69 रूपये/ली0, महाराष्ट्र में 32.16 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 120.50 रूपये/ली0, पश्चिम बंगाल में 25.74 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 115.10 रूपये/ली0, उड़ीसा में 23.83 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 112.48 रूपये/ली0, तमिलनाडु में 22.54 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 110.83 रूपये/ली0, आंध्रप्रदेश में 31.51 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 120.57 रूपये/ली0 तथा तेलांगाना में 30.18 रूपये/ली0 के साथ उपभोक्ता मूल्य 119.47 रूपये/ली0 है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मण्डलीय समीक्षा के अन्तर्गत लखनऊ मण्डल के जनपद लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव का दौरा कर कानून व्यवस्था एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा उनके द्वारा की गयी। दौरे के दौरान उनके साथ अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री श्री दानिस अजाद अंसारी व दिव्यांग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक भी उपस्थित थे। मंत्रियों द्वारा कल दिनांक 08 मई, 2022 को जनपद हरदोई का निरीक्षण कर वहां की कानून व्यवस्था एवं विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा की जायेगी। मण्डलीय समीक्षा के दौरान जनपदों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया तथा जिलाधिकारियो को स्वच्छता के संबंध में नियमित मॉनटरिंग के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिये गये है जिससे आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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