एकमुश्त पेनाल्टी समाधान योजना का उठाये लाभ 01 अप्रैल 2020 को अथवा उसके पूर्व पंजीकृत वाहन स्वामी प्राप्त कर सकंेगे लाभ -दयाशंकर सिंह


लखनऊ: 28 जून, 2022    

उ0प्र0 के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश सरकार ने एकमुश्त शास्ति समाधान योजना-2022 लागू कर दी है। इस संबंध में 27 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत व्यावसायिक वाहनों के बकाये पर लगने वाली पेनाल्टी को शत-प्रतिशत माफ कर दिया गया है। यह लाभ 01 अप्रैल, 2020 अथवा उसके पहले रजिस्टर्ड परिवहन वाहनों पर देय विलम्ब शुल्क के संबंध में प्राप्त होगा।

जारी अधिसूचना के तहत अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह तक के लिए इस योजना के प्रावधानों का लाभ वाहन मालिकों को प्राप्त होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन, 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, यदि परिवहन आयुक्त चाहे तो इस अवधि में 01 माह तक और बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। वाहन स्वामी को कराधान अधिकारी को नाम 1000 रू0 की धनराशि के साथ  आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptansport.upsdc.gov.in/en-us पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से वाहन मालिकों को प्राप्त करनी होगी, पृथक से वाहन स्वामी को सूचित नहीं किया जायेगा।

अधिसूचना के तहत वाहन स्वामी एकमुश्त या तीन किस्तों मंे बकाये की राशि जमा कर सकता है। प्रथम किस्त सम्पूर्ण बकाया का 50 प्रतिशत तथा शेष 25-25 प्रतिशत के हिसाब से जमा कर सकता है। प्रथम किस्त जारी अधिसूचना की तिथि से 21 दिन, दूसरी किस्त 28 दिन एवं तीसरी किस्त 35 दिन के भीतर जमा की जायेगी। नियत तिथि पर जमा न कर पाने की स्थिति में वाहन स्वामी को 50 रूपये प्रतिदिन के दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। नियत तिथि के बाद वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के 10 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।

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