निजी क्षेत्र की डिग्री व डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 एक वर्ष के लिए मानक शुल्क निर्धारित

 लखनऊ: 08 जुलाई, 2022


प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री व डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 एक वर्ष के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।
निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थानों हेतु वर्ष 2022-23 के एक वर्ष हेतु बी.टेक पाठ्यक्रम हेतु 55,000 रूपये, बी.फार्मा हेतु 63,300 रूपये, बी.आर्की हेतु 57,730 रूपये, बी.एफ.ए हेतु 85,250 रूपये, बी.एफ.एडी. हेतु 85,250 रूपये, बी.एच.एम.सी.टी. हेतु 70,000 रूपये, एमबीए हेतु 59,700 रूपये, एम.सी.ए. हेतु 55,000 रूपये, एफ.फार्मा हेतु 68,750 रूपये, एम.आर्की हेतु 57,500 रूपये, एम.टेक हेतु 57,500 रूपये समस्त बी वोकेशनल पाठ्यक्रमों हेतु 28,900 तथा एम.बी.ए. इन्ट्रीग्रेटेड हेतु 25,750 रूपये निर्धारित किये गये है।
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकि संस्थानों में 03 वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 एक वर्ष हेतु डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 30,150 रूपये, बीफार्मा के लिए 45,000 रूपये, डीआर्की के लिए 30,250 रूपये तथा डीएचएमसीटी के लिए 31,300 रूपये निर्धारित किये गये है।
निजी क्षेत्र के डिप्लोमा स्तरीय तकनीकि संस्थानों में 02 वर्षीय (डीफार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2022-23 एक वर्ष हेतु 22,500 रूपये निर्धारित किये गये है इसी प्रकार डिप्लोमा स्तरीय तकनीकि संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों मे 2022-23  एक वर्ष हेतु 19,000 रूपये निर्धारित की गयी है।
निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय व बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है।

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