प्रदेश के झांसी,महोबा सहित 06 जनपदों में स्थित 18 स्मारकों/स्थलों को संरक्षित घोषित करने की अधिसूचना जारी

लखनऊः 23 मार्च, 2023 राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक महत्व के स्थानों एवं अवशेषांे को एन्शिएन्ट मानूूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट-1904 की धारा-3 के अधीन संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है। ये 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल प्रदेश के 06 जनपदों में स्थित हैं। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 18 स्मारकों/स्थलों को संरक्षित घोषित किये जाने के लिए अंतिम विज्ञप्ति/द्वितीय अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही संपन्न करायी गयी है। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि जनपद झांसी में स्थित शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुश मड़िया, चम्पतराय का महल, उत्तर मध्य कालीन किला बंजारो का मंदिर, बेर, पिसनारी दायी मड, पठामढ़ी, टहरौली का किला, दिगारागढ़ी तथा राम जानकी मंदिर को संरक्षित घोषित किया गया है। इसी प्रकार संतकबीरनगर जनपद के कोट टीला, प्रयागराज में स्थित रानी का तालाब, इष्टिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर, गंगोला शिवाला, जनपद महोबा में स्थित शिव तांडव, खंकरा मठ, जनपद फर्रूखाबाद में स्थित प्राचीन शिवमंदिर तथा इटावा में स्थित शिव मंदिर (टिक्सी टेम्पिल) को संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

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