महिला के उत्पीड़न की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना करने का आदेश 

चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश st /sc  कक्ष सं0 2 दिनांक 08/02/19 ने अनुसूचित जाति की महिला के उत्पीड़न की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना करने का आदेश दिया है। आरोपी कुछ सिपाही सहित अन्य लोग बनाए गए हैं।


ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के जिला संयोजक कामरेड रुद्र प्रसाद मिश्र ने पीड़ित महिला रोशनी उर्फ बिट्टी को पीड़ित उत्पीड़न करने वाले मानिकपुर थाना में तैनात उपनिरीक्षक दिनेश कुमार एवं अन्य सिपाहियों के साथ लवकुश यादव व नथेंद्र द्विवेदी के खिलाफ 156(3) के तहत विशेष न्यायाधीश कक्ष सं ० 2 अनुरोध मिश्र के न्यायालय में आवेदन दिया। जिसमे पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य देखने व पीड़ित रोशनी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आवेदन धारा 156(3) को स्वीकार करके प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का आदेश थाना अध्यक्ष मानिकपुर को दिया है। कामरेड मिश्र ने कहा कि घटना 23/8/2018 की है जब पुलिस कर्मी, उपनिरीक्षक, लवकुश यादव व नथेंद्र द्विवेदी रोशनी उर्फ बिट्टी के घर में घुस कर दुकान का सामान तहस नहस करके संदूक में रखा 80 हजार रुपया ले लिया और रोशनी को पकड़ कर दफा 25 में चालान कर दिया। पीड़ित अनुसूचित जाति के गरीब लोगो को मुफ्त न्याय दिलाने का काम ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क करता है।

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