अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी दोनो प्रकार के कार्डधारकों को प्रति कार्ड मिलेगा निःशुल्क 01 कि0ग्रा0 चना





ललितपुर।

आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 1823/आ0पू0रा0-कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 05.05.2020 के द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी कार्डधारकों हेतु निःशुल्क चना वितरित किये जाने हेतु दिनांक 27.03.2020 को प्रचलित कार्डो की संख्या के आधार पर प्रत्येक कार्डधारक (अन्त्योदय अथवा पात्रगृहस्थी) को निःशुल्क 01 कि0ग्रा0 चना सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही किया जाना है- 1. उक्त निःशुल्क चना का वितरण 15 मई 2020 से प्रारम्भ हो रहे अतिरिक्त आवंटन अर्थात निःशुल्क चावल के साथ किया जायेगा तथा प्रॉक्सी वितरण के अन्तर्गत निर्धारित तिथि 25.05.2020 तक किया जायेगा। 2. जहॉ डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, वहॉ विपणन शाखा अथवा आवश्यक वस्तु निगम (जैसी स्थिति हो) द्वारा आवंटन के अनुरूप चना की मात्रा उचित दर विक्रेता के यहॉ दिनांक 13.05.2020 तक पहुॅचाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। 3. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि दिनांक 13.05.2020 तक प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहॉ आवंटित चना पहॅुच जाये ताकि त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा ई-पॉस में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करते हुये निःशुल्क चना का वितरण दिनांक 15.05.2020 से प्रारम्भ कराया जा सकें। 4. अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी दोनो कार्डधारको को चना की अनुमन्यता 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड के अनुसार होगी और इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। 5. इस तथ्य का, कि उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी दोनो प्रकार के कार्डधारको में 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड के आधार पर किया जाना है, पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क चना प्राप्त होने की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चना वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। 6. निःशुल्क चना वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित नोडल अधिकारी (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त स्वयं भी भ्रमणशील रहकर पारदर्शी चना वितरण सुनिश्चित करायें। 7. पोर्टेबिल्टी के अन्तर्गत सम्पन्न वितरण के सापेक्ष मध्यवर्ती चालान दिनांक 19.05.2020 से 23.05.2020 के मध्य जनरेट किया जा सकेगा।

8. उचित दर दुकानों पर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि सभी श्रेणी के कार्डधारको को 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड के अनुसार निःशुल्क चना प्राप्त होगी। उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर अन्दर एवं बाहर उक्त प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

9. उचित दर दुकानों से सम्पन्न होने वाला वितरण नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में ही होगा। 10. नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा उनके कार्यो की क्रॉस चेकिंग करते हुये पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी को नामित किया जाता है, जो भ्रमणशील रहकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करायेगें तथा कोई भी अनियमितता प्रकाश में आने पर अधोहस्ताक्षरी को आख्या प्रस्तुत करेंगे और तदनुसार गुणदोष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। 11. उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा में चना प्राप्त हो और घटतौली न हो इस हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं बॉट-मॉप निरीक्षक की टीम नियमित रूप से जॉच करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी का तथ्य प्रकाश में आने पर तत्परता से कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

12. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उचित दर विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न पूरी मात्रा में प्राप्त हो और उचित दर विक्रेताओं को कोई असुविधा न हो। डोर स्टेप डिलीवरी हेतु नामित ठेकेदारों को पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था हेतु निर्दिष्ट किया जाए ताकि समय से आवंटित खाद्यान्न उचित दर विक्रेताओं के पास पहुॅच सके। समय-समय डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही आपूर्ति की भी आकस्मिक जॉच की जाए, कि उचित दर विक्रेता को पूरी मात्रा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। 13. चना के उठान एवं वितरण में अनुमन्य मार्जिन मनी एवं परिवहन व्यय नियमानुसार सम्बन्धित को प्रदान किया जायेगा। इस हेतु एन0आई0सी0 द्वारा आवश्यक तकनीकी परिवर्तन कर चालान जनरेशन का प्राविधान किया जायेगा। 14. सम्पन्न निःशुल्क चना वितरण का विवरण निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उचित दर विक्रेतावार ब्रेकअप जारी करते हुये समय से चना का उठान कराते हुये नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करायें।



 

 



 

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