जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ है, ऐसे जनपदों को ग्रीन जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

लखनऊ: 15 मई, 2020 

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, श्री अमित गोहन प्रसाद ने समस्त जिलाधिकारियों को कन्टेनमेन्ट जोन/हाट स्पाट के वर्गीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 25 मई, 2020 को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 के रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर जनपदों को ग्रीन जोन/रेड जोन/आरेन्ज जोन में वर्गीकृत किया गया है। उक्त आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ है, ऐसे जनपदों को ग्रीन जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उक्त के दृष्टिगत जिस हाट-स्पॉट के कन्टेनमेन्ट जोन से विगत 21 दिनों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न हुआ हो, उस हाट-स्पॉट को बन्द कर दिया जाएगा तथा कन्टेनमेन्ट जोन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में कोई नया पुष्ट केस आने पर फिर से कार्यवाही की जाएगी।

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