औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति

रायबरेली जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने 1 से 30 जून तक प्रभावी देश व्यापी अनलॉक-1 व शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के तहत आदेश दिए है कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी। लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, मास्क के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तो के साथ होगी। रात्रि शिफ्ट हेतु के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने आदेश दिए है कि जनपद रायबरेली में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाईयों को संचालित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित इकाईयां उपरोक्त प्राविधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराएगी। उक्त प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।


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