बुधवार को कारागार से दो बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा

ललितपुर। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की हाई पॉवर कमेटी द्वारा वैविक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुये कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों, जिनके प्रकरणों में अधिकतम सात वर्ष तक की कारावास की सजा दिये जाने का प्राविधान है। ऐसे बन्दियों को 60 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 19 मई 2021 को प्रभारी जनपद न्यायाधीश निर्भय प्रकाश द्वारा एक बन्दी को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेराज अहमद द्वारा एक बन्दी को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया। इस प्रकार आज 02 बंदियों को छोड़ा गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अभी तक कुल 39 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अन्तरिम जमानत पर छोड़े गये बन्दियों को निर्देाित किया गया है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार व न्यायालय द्वारा निर्गत कोविड-19 के अंतर्गत निर्गत गाईड लाईन्स का अनिवार्यत: पालन क रें।

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